बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023| किसानों को मिलेंगे 13,500 रुपए, आवेदन शुरू

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बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2023

बिहार में बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को बड़ी राहत मिलने की खबर आ रही है। बिहार में रबी के साथ बागवानी की फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। हजारों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल के साथ हरी सब्जियों की खेती पर भी बुरा असर पड़ा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के 6 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।

इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा एलान किया है। प्रदेश के नुकसान प्रभावित किसानों को राज्य की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राजस्व एवं कृषि विभाग को नुकसान के आंकलन हेतु निर्देशित कर दिया है। किसानों के नुकसान की भरपाई जितनी जल्दी हो सके, किया जाना जरूरी है।

सीएम नितीश कुमार ने विभाग से सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जो अभी विभाग से सबमिट होनी हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद नुकसान से पीड़ित किसानों के लिए राज्य सरकार ने 92 करोड़ रुपए के मुआवजे का एलान किया है।

किन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है

गेहूं, हरी सब्जियों और बागवानी की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचते हुए देखा गया है। बागवानी में सबसे ज्यादा लीची और आम की फसल प्रभावित हुई है। तेज आंधी के चलने और पेड़ों के गिरने के कारण, आम और लीची की फसलों को व्यापक नुकसान उठाने का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, खेत में तैयार गेहूं के फसल को भी व्यापक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

कृषि इनपुट अनुदान प्रति एकड़ की दर से मिलेगा मुआवजा

मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, गया, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिले बिहार के पूर्वांचल में स्थित हैं। इन जिलों में हाल ही में हुए आंधी और ओलावृष्टि ने खेतों में बड़ी हानि पहुंचाई है। राज्य में 54 हजार 22 हेक्टेयर खेत के लगभग 33 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र के फसल नष्ट हो गए हैं। इस विवरण के मुताबिक मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने किसानों के नुकसान का ध्यान रखा है।

उन्होंने किसानों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बताया कि 17 से 21 मार्च के दौरान हुई बारिश से जितनी बर्बादी हुई है, उसका मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। एक बैठक में मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को 92 करोड़ रुपए किसानों के लिए देने के आदेश दिए हैं। कृषि विभाग को यह धन आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से किसानों को मुआवजा देने के लिए दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने किसानों के नुकसान को देखते हुए मुआवजा की राशि अलग रखी है। यह उन किसानों के लिए है जिनकी फसल 75 फीसदी से अधिक नुकसान हुई है। इन किसानों को प्रति एकड़ दर पर 15 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। अगर फसल का नुकसान 70 प्रतिशत से कम हुआ है, तो किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार के अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे कई राज्यों में ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ है। इन राज्यों में, खड़ी फसल का 50 प्रतिशत से भी अधिक नुकसान हुआ है। पंजाब में लाखों हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है। बिहार, राजस्थान और हरियाणा में भी लगभग यही स्थिति है।

बिहार कृषि इनपुटअनुदान योजना क्या है ?

इस योजना के तहत, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे, ओलावृष्टि, आग लगने और बाढ़ जैसी समस्याओं के लिए भी कृषि इनपुट अनुदान योजना किसानों की मदद करती है।और उन्हें जो नुकसान एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। यह योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है। इसलिए, जो किसान इस फसल के नुकसान का मुआवजा पाना चाहते हैं, उन्हें बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन करना होगा। यह आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

बिहार कृषि इनपुटअनुदान योजना के लाभ

  • अनुदान योजना के तहत किसान फसलों के खराब होने पर 2 हेक्टेयर जमीन तक के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से किसानों को असिंचित भूमि में फसल के लिए हर हेक्टेयर के लिए 6,800 रुपये और सिंचित कृषि भूमि पर हर हेक्टेयर के लिए 13,500 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • इसके अलावा, कृषि भूमि में जहाँ पर गाद/रेत 3 इंच से ज्यादा होगी उस जमीन की फसल खराब होने पर किसान को प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत किसानों को अनुदान राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके साथ ही, इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि आधार कार्ड के माध्यम से ही बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • बिहार कृषि अनुदान योजना के तहत नुकसान हुए किसानों को न्यूनतम 1,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

बिहार कृषि अनुदान योजना पात्रता

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं:

  • आवेदक किसान बिहार राज्य में मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास किसी भी सरकारी बैंक में खुला बैंक खाता होना आवश्यक होगा।
  • आवेदक के पास कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले किसान का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • आवेदन हेतु जमीन के सभी कागजात के साथ आवेदक के पास होना आवश्यक होगा।

यदि आप ये सभी शर्तें पूरी करते हैं तो आप इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।

कृषि इनपुटअनुदान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मिले दस्तावेजों क्या सकता पड़ेगी।

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

यदि बिहार राज्य के किसानों में से कोई भी Krishi Indut Anudan Yojana का लाभ उठाना चाहता है, तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक को पूरी प्रक्रिया को नीचे बताए गए तरीके से फॉलो करना होगा। इस योजना का लाभ उठाना बिहार के किसी भी किसान भाई के लिए संभव है।

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं।
  • वेबसाइट के होम पेज पर, “ऑनलाइन आवेदन करें” का सेक्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
  • अब, कई विकल्प दिखाई देंगे। आपको “कृषि इनपुट अनुदान योजना” पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर, आपको किसान पंजीकरण संख्या भरकर “Search” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप अपने स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म को खोल सकते हैं।
  • इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र, माता/पिता का नाम, आधार नंबर, पंचायत, किसान श्रेणी, जन्मतिथि आदि को भरें।
  • इसके बाद, आपको अपनी जमीन के बारे में सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि जमीन का क्षेत्रफल (2 हेक्टेयर), किसान का प्रकार, फसल नष्ट होने का कारण, किसान की खेती योग्य जमीन की विवरण आदि।
  • अब “Send OTP” पर क्लिक करें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें।
  • इसके बाद, अपने मांगे गए दस्तावेज़ों को अपलोड करें और फिर आवेदन फॉर्म को एक बार दोबारा जांच लें।
  • अंत में, आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको योजना के तहत आवेदन करने पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, या फिर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी हो तो आप अपनी समय का समाधान प्राप्त करने के लिए योजना के हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।हेल्पलाइन नंबर – 06122233555

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